सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने की आयु सीमा बढ़ाने का फैसला: एक समीक्षा

by साहिल अरोड़ा और चितवन दीप सिंह / Ref साहिल अरोड़ा और चितवन दीप सिंह
इस लेख में कानूनी प्रावधानों में सहमति से होने वाली यौन गतिविधियों की उम्र 16 वर्ष कर दी जाने के फैसले की समीक्षा प्रस्तुत है। यह फैसला इस तर्क के बल पर लिया गया है कि यह कदम बाल अधिकारों के पक्ष में होने के साथ-साथ इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय चलन के अनुकूल भी होगा। पर क्या यह फैसला भारतीय समाजिक सच्चाइयों को अनदेखी नहीं करता? आगे पढ़िए...
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Jagori
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